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फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदा से पूर्ण सुरक्षा

सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती है. फसल बीमा योजना भी उनमें से एक है. जिससे किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें। इस लेख में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस समाधान के परिणामस्वरूप सफल बीमा कवर प्राप्त होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

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सरकार किसानों के लिए फसल बीमा के रूप में सौगात लेकर आई है। इसे खरीफ 2016 से लागू किया गया है। यह योजना देश भर के किसानों के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावी लाभकारी योजना है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों के हितों और उनके भविष्य की रक्षा करने का काम किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। जिससे किसान भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने PMFBYSCHEME की शुरुआत की। ताकि किसानों को उनकी फसलों को होने वाले नुकसान से राहत मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो. यह बीमा किसान को आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए दिया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के लिए बीमा दिया जाता है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। यदि किसी अन्य कारण से फसल खराब हो जाती है तो बीमा राशि नहीं दी जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। जिससे किसान भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ताकि किसानों को उनकी फसलों को होने वाले नुकसान से राहत मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो. यह बीमा आपदा के कारण हुए किसान की फसल नुकसान के लिए दिया जाता है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। यदि किसी अन्य कारण से फसल खराब हो जाती है तो बीमा राशि नहीं दी जाती है।

योजना शुरू करने के उद्देश्य

  • फसल बीमा के जरिए किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना
  • फसल नुकसान की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी
  • इसके जरिए किसानों को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से सरकार इस योजना को जोर शोर से चल रही है
  • इसके तहत कवर लेना हो तो किसान बीमा किस्त का भुगतान करें हो सकता है कि सरकार अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करें
  • फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बादी पर बीमा कबर दिया जाता है। इसके साथ ही वन्य जीव क्षति होने पर भी कबर देने का विचार हो रहा है।

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर या बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

फसल बीमा के दावे की राशि

सन 2018 - 19 में लगभग 52 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि दी गई थी। प्रतिवर्ष इस योजना में लगभग 5 करोड से ज्यादा किसान आवेदन करते हैं। अगर भुगतान की बात करें तो लगभग 90000 करोड रुपए तक के दावे का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया है किसानों के खाते में ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकता है। इस योजना का प्रचार-प्रसार सरकार द्वारा किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल ख़राब होने के कारण किसानों को आर्थिक संकट से बचाती है।

फसल बीमा योजना का लाभ

PMFBY SCHEME किसानो को निम्नलिखित फायदे मिलेंगे।

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल के नुकसान होने पर बीमा राशि दी जाती है।
  2. यह योजना प्राकृतिक आपदा से फसलों को क्षति होने पर बीमा की राशि किसानों को प्राप्त कराने का कार्य करेगी।
  3. इस योजना में सिर्फ प्राकृतिक आपदा होने पर ही लाभ दिया जा सकेगा।
  4. इसके अंतर्गत फसल के नुकसान होने पर बीमा की राशि किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होगी।
  5. इस पॉलिसी के तहत किसानों को खरीफ की फसल पर 2%, रवि की फसल पर 1.5% तथा बागवानी फसल पर 5% की दर से बीमा का मुआवजा दिया जाएगा।

योजना में पात्र किसान

फसल बीमा योजना किसानो के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना हैं। इस योजना में कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। साथ ही अपनी जमीन के साथ-साथ अगर आप किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते है तो आप उसका भी बीमा करवा सकते हैं

दस्तावेज
  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. बैंक खाता विवरण
  4. वोटर कार्ड
  5. पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस
  6. खसरा नंबर
  7. फसल शुरू होने की तारिख
  8. अगर किसी का खेत करें किराए पर लेकर खेती करते हैं तो करार की फोटो कॉपी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता देती है यह इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा चलाया जाता है इसके अंतर्गत लगभग 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के आवेदन 1 साल में आते हैं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम

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  • फसल बीमा के अन्तर्गत खरीफ और तिलहन की फसलों के लिए 2% प्रीमियम दर रखी गयी हैं।
  • रवी तथा तलहनी फसलों के लिए 1.5 %प्रीमियम दर रखी गयी है।
  • बागवानी और व्यावसायिक संबंधी फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर रखी गयी है।

PMFBY के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इस योजना में खरीफ की फसल का नुकसान होने पर 2% तथा रवि की फसल का नुकसान होने पर का 1.5 % का भुगतान बीमा कंपनी करेगी।

इसी के साथ मेरी फसल मेरा जोश पोर्टल रवि सीजन के लिए किसान पंजीकरण करा सकते हैं। यहां पर अपनी फसल की पूर्ण जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही फसल की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है। क्योंकि कई बार सामने आया है कि गेहूं के खेत में किसान सरसों की बुवाई भी कर देते हैं। इस स्थिति में बीमा मिलने में परेशानी आ सकती है। इसलिए किसानों को बैंक में जाकर फसल के बारे में सही जानकारी देना अनिवार्य है।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान बैंक में अपनी फसल के अनुसार प्रीमियम जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुछ बदल दिए गए हैं।

फसल बीमा योजना में नए नियमानुसार

नए नियमों के अंतर्गत किसान को अपनी अपनी फसल के नुकसान का पूरा लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए किसान को बैंक से संपर्क करना होगा। इसके बाद फसल की निर्धारित रकम प्रति हेक्टेयर की दर से जमा की जाएगी। इसके बाद इस योजना का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर किसानों को बीमा कंपनी द्वारा पहले नियमों से अधिक लाभ दिया जाएगा। पहले जो फसल काटने के बाद मढ़ाई के बीच में अगर फसल जल जाती थी तो किसान का नुकसान होता था।

इस स्थिति में किसानों को बीमा का फायदा अकेले नहीं मिलता था। यह सामूहिक लाभ होता था। इस दौरान बहुत से ऐसे किसानों को फायदा हो जाता था जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है और जिस किसान का नुकसान हुआ है। उसे इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। इस वजह से उस किसान का नुकसान अधिक हो जाता था। यानी कि जिसका नुकसान हुआ है उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता था।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी होगी कि फसल बीमा योजना का कार्य करें। जिला एवं ब्लाक स्तर पर भी बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही एक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया गया है। जो किसानों की शिकायतों का निपटान का कार्य करेंगे।

योजना से निकलने के लिए

योजना में लाभ लेने के लिए किसान स्वैच्छिक है। अगर किसी किसान को इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता तो उसे इसकी जानकारी बैंक को लिखित में देनी होगी। फिर उसे इस योजना से निकाल दिया जाएगा।अगर किसान बैंक को निकलने से संबंधित कोई जानकारी नहीं देता तो इस योजना के अंतर्गत किसानों का बीमा कर दिया जाएगा तथा प्रीमियम की राशि ले ली जाएगी।

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के जरिए आवेदन कर सकते हैं। किसान नियोजित फसल में बदलाव करता है तो उसे अंतिम तिथि से 2-3 दिन पहले इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।

फसल बीमा का ऑनलाइन पंजीकरण

आप फसल बीमा योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करके फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए pm fasal bima yojana की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
  • याद रहे सभी जानकारी सत्य और सही दें। सभी जानकारी देने के बाद सबमिट करें। आपका अकाउंट आधिकारिक वेबसाइट पर बन जाएगा। उसके बाद आपको Login करना होगा और फार्म को भरना होगा
  • फार्म में पूछे जाने वाली जानकारी सही तरीके से भरे। इसके लिए आप किसी जानकार व्यक्ति की मदद ले 

आवेदन स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

CHECKA Application Status

  • एप्लीकेशन स्टेटस चेक स्टेटस चेक करने के लिए आपको भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agricoop.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा।

  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. आपको वहां फॉर्म का रसीद नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड दर्ज करके चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करना होगा। इससे आप आवेदन की स्थिति जान सकते हैं.

pmfby.gov.in के होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प है। आप इस बॉक्स में क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यह बहुत आसान है। आपको इस पर क्लिक करना होगा और रसीद नंबर दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड डालकर चेक स्टेटस पर क्लिक करें। आपको अपने आवेदन की स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

संपर्क हेल्पलाइन

इस पर क्लिक करके आप को एक ईमेल आईडी मिल जाएगी जिस पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। तो यह कुछ विकल्प की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप फसल बीमा करा रहे हैं तो 011-23382012, 011-23381092, E-mail - agri-insuranse@gov.in

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