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सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का भविष्य करे सुरक्षित

केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों की पढ़ाई और शादी की राह आसान कर दी है। अब सभी माता-पिता अपनी बेटियों के लिए हर साल थोड़ा -थोड़ा पैसा जमा करके उनके उच्च शिक्षा एवं शादी के लिए बड़ी रकम इकट्ठी कर सकेंगे।

Sukanya Samriddhi Yojana | सुकन्या समृद्धि योजना | Sukanya Samridhhi yojan in hindi | Sukanya Scheme Details

सुकन्या समृद्धि योजना

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करके हर मां-बाप की चिंता को कम कर दिया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियों के लिए चलाई गई योजना है इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी|उस समय इस योजना में 9.1 परसेंट ब्याज दर थी और आज भी यह 7.6 % वार्षिक ब्याज दर दी जाती है।

सुकन्या योजना में बेटियों के पढ़ाई एवं शिक्षा के लिए कैसा किया जाता है इस पर सरकार अधिकतम व्याज देकर बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने का कार्य करती है इस योजना में अभिभावक अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवाकर प्रीमियम जमा करते हैं। यह पैसा बेटी की पढ़ाई के समय 50 परसेंट तथा बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं

सुकन्या योजना में खाता खुलवाने के लिए बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करके हर मां-बाप की चिंता को कम कर दिया है। जिसमें उनकी पढ़ाई और शादी आसन से हो जाएगी सुकन्या योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है। 

जिसके अंतर्गत कोई भी माता पिता अपनी बेटी के नाम से किसी भी बैंक या डाकघर में खाता खुलवा कर हर महीने या साल में दो बार अपनी आवश्यकतानुसार पैसे जमा कर सकता है। उस पर 7.6 % वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकता है।

बेटी की शादी के समय संपूर्ण धनराशि निकाल कर शादी कर सकता है। यह ब्याज FD से .5% अधिक होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में अभिभावक न्यूनतम 250 रुपए वार्षिक एवं 1.5 लाख रुपए अधिकतम जमा कर सकता है।

सुकन्या खाता खुलवाने के लिए पात्रता

इस योजना में उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। यह एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम हो तो suknya samridhi yojana में खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में 10 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियों का खाता नहीं खोला जा सकता।

  • अभिभावक भारत का स्थाई निवासी हो – सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए अभिभावक का भारत का निवासी होना अनिवार्य है।

  • आवेदक 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी का अभिभावक हो - इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पुत्री की उम्र 10 वर्ष से कम एवं कानूनी अभिभावक होना अनिवार्य है।

  • पुत्री की उम्र 10 वर्ष से कम हो - योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने वाली पुत्री की उम्र 10 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। 10 वर्ष से अधिक उम्र होने पर खाता नहीं खुल सकता।

सुकन्या समृद्धि योजना बैंक सूची

  • भारतीय स्टेट बैंक
  • पंजाब नैशनल बैंक
  • बैंक ऑफ़ इंडिया
  • बैंक ऑफ़ बड़ोदा
  • एच डी एफ सी बैंक
  • आई सी आई सी आई बैंक
  • डाकघर

आवेदन के लिए दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

  • आवेदन SSY फॉर्म
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट Birth Certificate
  • अभिभावक का आईडी प्रूफ एवं निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आयकर लाभ

Sukanya samriddhi yojana एक छोटी बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना SSY में जमा किया गया प्रीमियम एवं उस पर मिलने वाला ब्याज Tax Free होता है। इस मिलने वाला पैसा पर कोई टैक्स नहीं देना होता

सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि

सुकन्या योजना 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के उच्च शिक्षा एवं शादी के मद्देनजर शुरू की गई है। इस योजना में बेटियों के शादी तक पैसा प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यह योजना 21 वर्ष की अवधि होने पर परिवारों को सहायता प्रदान करती है।

Sukanya yojana के तहत जमा होने वाली धनराशि बेटी के 21 वर्ष होने पर मैच्योर हो जाती है। 21 वर्ष होने पर आप पैसे की निकासी कर सकते है। अगर आवश्यकता होने पर इससे पहले 18 के बाद अगर बेटी की शादी है तो पैसे निकाल सकते है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिये 50 % पैसा निकल सकते है।

पहले नियमानुसार बेटी की उम्र 10 वर्ष पुरे होने पर वह अपना खता स्वम् चला सकती थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाब करके18 वर्ष कर दिया है। 18 वर्ष पुर्ण होने पर वह अपना खता स्वम चला सकती है। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस खाते को चला सकेंगे।

प्रीमियम जमा करने की राशि

Suknya Samridhhi Yojana योजना देश के गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की मद्देनजर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अभिभावक अपनी कमाई मेरे से कम से कम ₹250 सालाना एवं अधिकतम अपनी क्षमता अनुसार 1.5 लाख रुपए तक सालाना प्रीमियम जमा कर सकता है। इस योजना में अभिभावक ₹250 से कम जमा नहीं कर सकता एवं 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा करने की सुविधा नहीं मिलती।

इस रकम को आप अपनी आवश्यकतानुसार महीने साल या दिन के हिसाब से जमा कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते। आप यह राशि अपनी आवश्यकतानुसार लगातार 15 वर्ष तक खाते में जमा करेंगे। अंत में आपको आपकी बेटी की उच्च शिक्षा एवं शादी के लिए आपके जमा किए गए प्रीमियम पर ब्याज सहित वापस दिए जाएंगे।

अकाउंट / खाता कहां खुलवाएं

सुकन्या योजना के अंतर्गत आप भारत में कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आप अपनी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस मैं यह खाता आसानी से खुलवा सकते हैं।

खाता में मिलने वाली सुविधा

  • सुकन्या समृद्धि योजना में 250 /- एवं अधिकतम 1.5 लाख रु तक हर साल जमा कर सकते है। 
  • इस योजना में खाता खुलवाने पर आप किसी वर्ष अगर प्रीमियम देना भूल जाते हैं तो खाता डिफॉल्ट नहीं होगा।
  • जुड़वा बेटी होने पर दो से अधिक 3 खता खुलवाने की सुविधा मिलती है।
  • 18 वर्ष की उम्र होने पर बेटी खुद अकाउंट चला सकती है। 
  • आपातकालीन स्थिति जैसे की बीमारी आदि होने पर अकाउंट बंद करने की सुविधा मिलती है। 
  • बेटी की उम्र 18 साल होने पर आप 50 परसेंट पैसा निकाल सकते हैं।
  • शादी होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए शादी होने के 3 महीने पहले या 1 महीने बाद में पैसा निकालने की सुविधा रखी गई है। 
  • इसमें खाता ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिल जाती है।खाता में ऑनलाइन पैसा जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर | Sukanya yojana Intrust Rate

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू की गयी छोटी बचत योजना है। ऐसी अभिभावक इस योजना में खाता खुलवा कर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ी रकम इकट्ठी कर सकते हैं।यह योजना कम आमदनी वाले व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है।

नए नियमानुसार Sukanya yojana में खोले गए खाते में व्याज हर वित्त वर्ष के आखिर में क्रेडिट किया जायेगा। इस समय इस योजना के तहत प्रीमियम पर चक्रवर्ती ब्याज दी जाती है। इस समय इस खाते में जमा की गई रकम पर 7.6 प्रतिशत INTRUST RATE वार्षिक ब्याज दर दी जा रही है। यह ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है।

खाता बंद कब कर सकते हैं

  • बेटी की मृत्यु होने पर – अगर किसी कारणवश बेटी की मृत्यु हो जाती है तो आगरा में खाता बंद करवा सकते हैं और जमाधन राशि अभिवावक को दे दी जाती है
  • गंभीर बीमारी होने परखाते की अवधि पूर्ण होने से पहले बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। तो जरूरत होने पर बीमारी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है इस समय आप खाता बंद करवा सकते हैं।
  • अभिभावक की मृत्यु होने पर – अगर किसी कारणवश बेटी के अभिभावक की मृत्यु हो गई है। तब आप इस खाते को बंद करवा सकते हैं।
अगर किसी अन्य कारणों से आपको खाते से धनराशि निकालना चाहते हैं तो बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 50% राशि खाते से प्राप्त कर सकते हैं तथा 21 वर्ष बाद पूरा पैसा मिल जाता है
अकाउंट ट्रांसफर

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी गई है। अगर अभिभावक किसी दूसरे शहर में निवास कर रहे हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार खाता स्थानांतरण कर सकते हैं। खाता ट्रांसफर करने के लिए बालिका की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

पैसा जमा करने की सुविधा

भारत तेजी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारतीय डाक विभाग भी अपनी सेवाओं को तेजी से डिजिटल कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय डाक खाता के लेनदेन को ऑनलाइन कर दिया है।

सुकन्या समृद्धि योजना SSY में पैसा जमा करने के लिए आप अपने स्थान से बेहतर तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने का तरीका आप अपनी सुविधा चयन कर सकते हैं।

लोन की सुविधालगभग सभी प्रकार की सरकारी एवं निजी संस्थाओं की योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को लेकर चलाई जाने वाली योजनाएं है। यह योजना पूर्णता बालिकाओं का भविष्य के लिहाज से तय किया गया है। इस योजना में लोन की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने की अवस्था में पढ़ाई आदि के लिए 50% धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना टोल फ्री नम्बर

Suknya Samridhhi Yojana अगर आप इस योजना के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते है तो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।  किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002666868 पर कॉल करके जानकारी ले सकते है। 

Disclaimer _ यहाँ दी गयी जानकारी एक सूचना मात्र है। हम कोशिश करते है की आपको पूरी एवं सही जानकारी प्राप्त हो। भविष्य में समय समय पर योजनाओ में बदलाब सम्भव है। अतः किसी भी scheme के बारे में पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया जा सकता। किसी भी योजना में निवेश से पहले विशेषज्ञ एवं संस्था की राय अवश्य लें।

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