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PM KUSUM YOJANA : अब बंजर भूमि से भी आय कराएगी सरकार

भारत सरकार किसानो की बिजली खपत व निर्भरता को कम करने के लिए मार्च 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) योजना की शुरुआत थी। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तथा बिजली की खपत को घटाकर सौलर प्लांट के उपयोग से किसानो को लाभ पहुंचना है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - PM KUSUM YOJANA

सरकार निरंतर ही किसानो की आय बढ़ाने के विभिन्न प्रयास करती रहती है इसी क्रम में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) योजना को किसानों के लिए शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देकर खेती की लगत को कम करके किसान की आमदनी भी करा रही है।

किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त बिजली विधुत वितरण कम्पनी (DISCOM) को बेच सकेंगे।जिससे उन्हें लगभग 60 हजार से 1 लाख रु तक / हेक्टेयर की कमाई शुरू कर सकेंगे। इससे प्रति वर्ष १५ लाख यूनिट तक बिजली बन सकती है। यह योजना मार्च 2019 से मार्च 2026 तक के लिए लागु की गयी है। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक 34422 करोड़ रु की वित्तीय सहायता के साथ लगभग 34800 मेगावाट बिजली पैदा करना है।

PM KUSUM योजना का उद्देश्य

  • ईंधन एवं बिजली खपत से निर्भरता कम करके कमाई साधन उपलब्ध कराना
  • बंजर भूमि का सही उपयोग से सोलर प्लांट लगाना
  • डीजल, ईधन के खर्चे को बचाकर बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम करना।
  • योजना के तहत 54 हजार सोलर पम्प सब्सिडी पर दिए जायेगे।
  • योजना को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शुरू किया गया है।
  • किसानो को न्यूनतम खर्च पर योजना का लाभ देना।
  • इस योजना के तहत पहले से स्थापित डीजल एवं बिजली से चलने वाले सिचाई पम्प को सोलर पम्प में बदला जा सकता है।

न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प लगाने के लिए न्यूनतम 4-5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। जिसपर सोलर पम्प लगाकर सिचाई की व्यवस्था हो सके।योजना में ऐसी सभी प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है, जो बंजर हो, परति हो, चरागाह अथवा कृषि के उपयुक्त भूमि भी उपयोग की जा सकती है।

किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि पर 2 मेगावाट ग्रिड तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाकर बिजली विधुत वितरण कम्पनी (DISCOM) को बेच सकेंगे। जिसका दायरा 5 km है।

कुसुम योजना का लाभ के लिए पात्रता

योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिया जायेगा। इस योजना में न्यूनतम 4-5 एकड़ भूमि  अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का यूपी सरकार की कृषि विभाग में रेजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए www.agriculture.up.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। "सोलर पम्प की बुकिंग करे" के साथ आगे की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करे। अनुदान का लाभ लेने के लिए आगे बढ़े व 5 हजार रु का टोकन मनी जमा कराना होगा।

सोलर योजना के अंतर्गत बोरिंग एवं सोलर पम्प के लिए नियम

सोलर पम्प योजना का लाभ लेने के लिए बोरिंग के नियम निर्धारित किये गए है। बिजली व्यवस्था से बंचित क्षेत्रो के किसान डीजनपंप पर निर्भर है। इस योजन के तहत वह सोलर पम्प लगवा सकते है। ऐसे किसानों को आगे बिजली कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।

  1. कुसुम योजना में जो किसान 2 HP सोलर पम्प लगा रहे है, उन्हें 4 इंच का बोरिंग करना होगा।
  2. जो 3 और 5  HP का सोलर पम्प ले रहे है, उन्हें 6  इंच का बोरिंग करना होगा।
  3. जिन्हे 7.5 से 10 HP की पम्प के लिए 8 इंच का बोरिंग होना जरुरी है।
  4. बोरिंग सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। असत्य एवं नियमो का उलंघन करने पर आवेदन रद्द एवं टोकन  जब्त हो जाएगी।

कुसुम योजन में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर डीजल एवं बिजली के खर्चो को सीमित करने की योजना बनायी। जिसमे 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इसके आलावा इसमें लाभार्थियों को बैंक द्वारा 30% का लोन भी मिल सकता है।

सोलर पम्प की कीमत

कुसुम योजना के अंतर्गत मिलने बाले सोलर पम्प की कीमत उनकी छमता के अनुसार भिन्न है, यहाँ सोलर पंप लगाने में होने वाले खर्चे, कीमत और सब्सिडी के बारे में बताया गया है।

  • जो किसान 3 HP समर्सिबल पम्प लगाएंगे, उसकी कीमत 232,721 रु है, इस पम्प को लगाने के लिए उन्हें 88088 बाद में + 5000  रु. टोकन मनी पहले देनी होगी। इस पर किसान को 139,633 रु. सरकार से सब्सिडी दी जाएगी। 3 HP के पंप की कुल वितरण संख्या 270 है।
  • इसी तरह 5 HP AC समर्सिबल पम्प की कुल कीमत 327,498 रु है, इस पम्प को लगाने के लिए किसान को 125,999 का खर्चा बाद में + 5000  रु. टोकन मनी पहले जमा होगी। इस पर किसान को 196,499 रु. सरकार से सब्सिडी दी जाएगी। ये 5HP की कुल 200 समर्सिबल पम्प किसानों को वितरण की जाएगी।
  • 7.5HP AC  समर्सिबल पम्प के लिए कुल खर्चा 5000 टोकल मनी के साथ 444,094 रु. किसान को करना होगा। इस पर 266,456 रु. की सब्सिडी सरकार देगी। इस पम्प की कीमत 444,094 रु. है। ये 40 PCS समर्सिबल पम्प किसानों में बाँटे जायेंगे।
  • जिन किसानों को अधिक पानी चाहिए वह 10 HP AC समर्सिबल पम्प लगवा सकते है, जिसके लिए 8 इंच की बोरिंग करनी होगी। इसकी कीमत 557,620 रु. है जिसमे 266,456 रु. सरकार देगी, और 5000 टोकन मनी के 284164 रु किसान को खर्च करने होंगे। यह 10 पम्प किसानो को दिए जायेगे। सब्सिडी को सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जायेगा।

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आवेदक करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता (पासबुक), आधार लिंक मोबाइल न.,जमीन के दस्ताबेज, आवेदक का पासपोर्ट फोटो आदि जरुरी दस्तबेजो की आवश्यकता है। आवश्यकता होने पर अन्य प्रूफ भी लिए जा सकते है।

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